इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रह्मव्रत परास्नातक कॉलेज मंधना कानपुर के स्ववित्त पोषित कोर्स के सहायक प्रोफेसर डॉ. नीरज श्रीवास्तव को न्यूनतम वेतनमान का भुगतान करने के आदेश की अवहेलना करने पर अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा नवीन अग्रवाल व निदेशक उच्च शिक्षा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही दोनों अधिकारियों को 24 मार्च को हाजिर होकर यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना का आरोप निर्मित किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। याची का कहना है कि वह सात साल से कार्यरत है। राज्य सरकार ने उसका 2935 रुपये प्रतिमाह मानदेय तय किया है। जबकि सहायक प्रोफेसर को 75700 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। हाईकोर्ट ने याची को भी न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिया है, जिसका पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।