लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ दिए जाने की याचिका पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को नियत की है। न्यायमूर्ति राजन राय ने यह आदेश याची राम किशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचियों के अधिवक्ता का आरोप था कि सरकार व संबंधित विभाग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा पेश किया जा चुका है।
18 October 2020
69000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण मामले की सुनवाई 21 को
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ दिए जाने की याचिका पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को नियत की है। न्यायमूर्ति राजन राय ने यह आदेश याची राम किशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचियों के अधिवक्ता का आरोप था कि सरकार व संबंधित विभाग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा पेश किया जा चुका है।