पुलिस भर्ती: सामान्य वर्ग अभ्यर्थी से अधिक अंक पर नियुक्ति की मांग

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31,360 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कट आफ अंक से अधिक अंक पाने के आधार पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने आगरा


की सुषमा चौधरी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सौरव यादव केस में अपने फैसले में कहा है कि कट आफ अंक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति पाने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने भी कुमारी रुचि यादव केस में कहा है कि कट आफ अंक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति देने में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। याची के अनुसार महिलाओं का 20 प्रतिशत कोटा है और 306 महिला सीट खाली है। सामान्य वर्ग में महिला अभ्यर्थी का कट ऑफ अंक 42.584 है और उसे 162.8995अंक मिले हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यर्थी का कट ऑफ अंक 167.3889है। यह सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कट आफ अंक से अधिक है। सीट खाली है, इसलिए नियुक्ति पर विचार किया जाय।