17 December 2022

वोटर आईडी-आधार जुड़े न होने पर नाम नहीं कटेगा


सरकार ने शुक्रवार को कहा कि जिन लोगों ने अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को नहीं जोड़ा है, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएंगे। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।



रिजिजू ने कहा, निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 में प्रावधान है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को मतदाता अपनी आधार संख्या मुहैया कराएं और यह स्वैच्छिक होता है। मंत्री से सवाल किया गया था कि जिन लोगों के मतदाता पहचान पत्र आधार नहीं जुड़ा है, क्या उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे?

रिजिजू ने बताया कि चुनाव घोषणा के बाद ओपिनियन पोल पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और अंतिम चरण के मतदान के बीच ओपिनियन पोल के प्रकाशन,प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी। मौजूदा कानून मतदान से 48 घंटे पहले उन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।