शहरों में थूकने पर ढाई सौ तक जुर्माना, सराहनीय पहल सार्वजनिक स्थल गंदा करना आज से भारी


शहरों में थूकते हुए पकड़े जाने पर अब 50 से लेकर 250 रुपये तक जुर्माना भरना होगा। निकाय अधिकारी मौके पर ही चालान काट कर इस रकम को वसूलेंगे। राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन नेहा शर्मा ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।



निकायों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने समेत अन्य गंदगी फैलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। छह लाख या इससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में 250 रुपये, छह लाख से कम वाले शहरों में 150 रुपये, नगर पालिका में 100 रुपये और नगर पंचायतों में 50 रुपये जुर्माना की व्यवस्था है। इसी तरह ‘नो गार्बेज जोन’ में गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाने पर 250 रुपये देना होगा। खुले में थूकने वाले को ‘मिस्टर पीकू’ का तमगा भी दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन नगरीय योजना में पहले लखनऊ व आगरा को ही शामिल किया गया था, अब इसे प्रदेश के सभी निकायों में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि निकायों में इसकी जानकारी देने के लिए अभियान चलाया जाए।

ऑटो यूनियन के अध्यक्ष के साथ बैठक कर ऑटो रैली निकाली जाए। जी-20 समिट कॉरिडोर, सेल्फी प्वाइंटस, अस्थाई स्मारकों के पास एसबीएम ब्रांडिंग व खुले में थूकने पर जुर्माने की जानकारी संबंधी होर्डिंग लगाई जाए। ‘थूकना मना है’ अभियान में शामिल होने वालों को ई- प्रमाण पत्र व टी-शर्ट दिया जाएगा।

स्वच्छता रैंगिंग सुधरेगी राज्य सरकार प्रदेश के शहरों को साफ-सुथरा रखकर देश में स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाना चाहती है। देश में अभी तक सबसे साफ-सुथरा शहर का खिताब इंदौर के नाम रहता रहा है।

राज्य सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था के बाद शहर साफ होंगे और यूपी का नाम भी स्वच्छता रैंकिंग में ऊपरी पायदान पर आ जाएगा।



शहरों में थूकने पर ढाई सौ तक जुर्माना
06

लाख से कम आबादी वाले शहरों में 150 रुपये जुर्माना

रुपये जुर्माना लगेगा नगर पंचायतों में

50

● पेशाब करने व अन्य गंदगी फैलाने पर भी होगा जुर्माना

बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में कड़ाई होगी

पहले चरण में इसे बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे शहरों में लागू किया गया था। अब इसे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है। प्रदेश में मौजूदा समय 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद खुले में न तो पेशाब किया जा सकेगा और न ही इधर-उधर थूका जा सकेगा।

‘पीकू’ का मिलेगा तमगा●

● मौके पर ही कटेगा चालान, मिशन निदेशक ने जारी किया आदेश

● खुले में थूकने वालों को मिस्टर पीकू का तमगा दिया जाएगा

● पूरे प्रदेश के सभी निकायों में आज से जुर्माने का प्रावधान लागू

● जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली जाएगी, होर्डिंग भी लगेंगी

● ‘थूकना मना है’ अभियान में शामिल होने वालों को प्रमाणपत्र मिलेगा