शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए जल्द आ सकता है अध्यादेश, हाईकोर्ट में अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी, आज होगी सुनवाई


प्रयागराज, उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि यूपी सरकार सभी चयन आयोगों का एकीकरण कर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनाने के प्रति संवेदनशील है। जल्द ही इसका अध्यादेश भी ला सकती है। इसके लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री ने इसी मुद्दे पर बैठक भी बुलाई है। हलफनामे के बाद कोर्ट ने 917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में मंगलवार को निर्णय टाल दिया। अब सुनवाई बुधवार को होगी।


न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने महेंद्र सिंह व तीन अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचियों की ओर से अधिवक्ता अनूप बर्नवाल ने कोर्ट में पेश अपर मुख्य सचिव के हलफनामे पर आपत्ति जताई। कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2019 अधिनियम बनकर तैयार है, लेकिन सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर रही है। यह यूपी सरकार की मामले को लंबित रखने की रणनीति है, इसीलिए नया अधिनियम लाने की बात कह रही है। कोर्ट मामले में आदेश पारित करे। कोर्ट ने मुख्यमंत्री के बैठक बुलाने की जानकारी मिलने के बाद सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी।

इसके पहले कोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका देते हुए उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को तलब किया था। याचिका में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई है।