कोर्ट के बाद एनसीटीई ने कहा, बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से पांच के लिए योग्य नहीं

रांची, 
प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद (एनसीटीई) की ओर से बड़ा अपडेट आ चुका है। एनसीटीई ने सभी राज्यों को साफ-साफ कहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है।

शिक्षक पाठ्यक्रमों के स्वरूप को देखा जाए तो बीएड पास आउट अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए अर्हता नहीं रखते हैं। बताते चलें कि एनसीटीई ने 28 जून 2018 को जारी नोटिफिकेशन में कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बनने के लिए बीएड को भी न्यूनतम योग्यता में सम्मिलित कर लिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के अनुसार इस अधिसूचना को ही खारिज कर दिया गया है। गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था । इससे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद के लिए नौकरी की चाह रखने बीएड अभ्यर्थियों में निराशा है। क्योंकि पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा एक से पांच तक का शिक्षक बनते थे।