29 November 2023

गलत आदेश पर शिक्षिका संपूर्ण वेतन की हकदार



गलत आदेश पर शिक्षिका संपूर्ण वेतन की हकदार
प्रयागराज,  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि बीएसए की ओर से जारी गलत आदेश के कारण सहायक अध्यापिका को कार्य न करने दिया गया हो तो वह संपूर्ण वेतन की हकदार होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने झांसी में तैनात सहायक अध्यापिका नेहा पटेल की याचिका पर अधिवक्ता रजत ऐरन, राजकुमार सिंह एवं ऋषि श्रीवास्तव को सुनकर दिया है।


याची के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि याची ने चित्रकूट से झांसी अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का आवेदन किया था। याची ने अपने पति की असाध्य बीमारी से पीड़ित होने के साथ उनके सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक होने के भारांक का लाभ भी लिया था। झांसी में ज्वाइनिंग के बाद एक माह से अधिक कार्य लेने के बावजूद बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी ने याची के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को निरस्त करते हुए वापस चित्रकूट ज्वाइन करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया।