वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को 5 दिन से शेष, बिना अनुमति बीएलओ को छुट्टी नहीं मिलेगी


यदि आपका या परिवार के किसी सदस्य का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो जल्दी करें। पुनरीक्षण अभियान नौ तारीख तक चलेगा। इस दौरान मतदान केन्द्र में बीएलओ और सुपरवाइजर रहेंगे जो आवेदन फार्म जमा करवाने में मदद करेंगे। यदि नाम कटवाना है, संशोधन करवाना है तो इसका आवेदन भी किया जा सकता है। इसी क्रम में सोमवार को जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने निरीक्षण भी किया।



जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एक समयबद्ध प्रक्रिया है। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण अभियान के मात्र पांच दिन बचे हैं। डीएम ने सभी बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि अब तक आए सभी आवेदन ऑनलाइन दर्ज करने का कार्य पूरा करें। इसके पूर्व डीएम ने रौशनुद्दौला कोठी पहुंचकर चुनाव कार्यालय में हो रहे कार्य को देखा। इसके बाद मध्य विधानसभा के मतदाता पंजीकरण केन्द्र का निरीक्षण किया। डीएम ने एसडीएम सदर अंकित शुक्ला, एसीएम तृतीय फाल्गुनी सिंह और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर के साथ बीएलओ के कार्यों की समीक्षा की। जिन बीएलओ का प्रदर्शन सही नहीं मिला उनको कॉल कर के डीएम ने सुधार करने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि 18 से 19 वर्ष आयुवर्ग के जहां 10 से कम फार्म जमा हुए हैं, उन बीएलओ पर कार्रवाई की जएगी। जहां 20 से कम फार्म हैं उन बीएलओ को भी नोटिस जारी होगा।



बिना अनुमति बीएलओ को छुट्टी नहीं मिलेगी

डीएम ने बीएलओ के कार्यों का सत्यापन किया। इस दौरान पाया कि कुछ छुट्टी पर गए हैं। ऐसे में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बिना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की अनुमति के किसी की छुट्टी मंजूर नहीं होगी। यदि कोई इमरजेंसी है तो ईआरओ को संबंधित बीएलओ का विकल्प तय करना होगा ताकि कार्य प्रभावित न हो।