27 January 2024

पारस्परिक अन्तःजनपदीय स्थानान्तरित अर्ह शिक्षक / शिक्षिकाओं को कार्यभार मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये है


पारस्परिक अन्तःजनपदीय स्थानान्तरित अर्ह शिक्षक / शिक्षिकाओं को कार्यभार मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये है.



कृपया सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांकः वे०शि०प०/40011-40087/2023-24, दिनांकः 24. 01.2024 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद में अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक हित के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण एवं कार्यभार मुक्त करने की कार्यवाही अवकाश के दिन दिनांक: 28.01.2024 को ही पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः तद्नुसार सन्दर्भित पत्र में पारस्परिक अन्तःजनपदीय स्थानान्तरित अर्ह शिक्षक / शिक्षिकाओं को कार्यभार मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये है:-

01. बी०एल०ओ०/निर्वाचन कार्य का निर्वहन करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका को मा० निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट की सहमति के उपरान्त पररपर स्थानान्तरित अर्ह शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में "संबंधित स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण होने के उपरान्त बी०एल०ओ० निर्वाचन का कार्य आने वाला शिक्षक करेगा।"

अतः उक्तानुसार बी०एल०ओ० ड्यूटी कर रहे शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व उसके स्थान पर आने वाले शिक्षक / शिक्षिका से बी०एल०ओ० ड्यूटी का कार्य किये जाने की सहमति प्राप्त कर लिया जाय।

02. शिक्षक एवं शिक्षिका (अकादमिक रित्तास पर्सन) के दायित्वों का निर्वहन कर रहे है की सहमति प्राप्त कर उनकी सहमति के क्रम में अकादमिक रिर्सोस पर्सन के दायित्वों से मुक्त करते हुए परस्पर स्थानान्तरित अर्ह शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

03. शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा अवकाश के उपरान्त नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, को परस् स्थानान्तरित अर्ह शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी। 04. शिक्षक एवं शिक्षिका निलम्बन के फलस्वरूप बिना दण्ड के बहाल किये गये है तथा उनके विद्यालय में परिवर्तन नही हुआ है, को परस्तपर स्थानान्तरित अर्ह शिक्षक एवं

शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी। 05. अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो कार्यमुक्त नहीं होना चाहते है, के प्रत्यावेदन / स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अपनी आख्या / स्पष्ट अभिमत के साथ दिनांक: 28.01.2024 को अपरान्ह 02 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः उक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या-01 से 05 के दृष्टिगत शिक्षक / शिक्षिकाओं को कार्यमार ग्रहण एवं कार्यभार मुक्त करने की कार्यवाही अवकाश के दिन दिनांक: 28.01.2024 को अनिवार्य रूप हो पूर्ण करते हुए कृत कार्यवाही से सायं 05:00 बजे तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।