लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने रविवार को ईको गार्डेन में बैठक कर नियुक्ति पत्र देने की मांग की। 69000 शिक्षक भर्ती में पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत पाए जाने पर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी। 25 अगस्त 2021 को शैक्षिक परिभाषा प्रश्न पर कोर्ट ने अभ्यर्थियों को एक अंक देने का आदेश दिया।
इस पर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया था। साथ ही 2249 अभ्यर्थियों को
एक अंक से नियुक्ति का पात्र बताया। अभ्यर्थियों ने कहा कि दोनों जगह से हारने के बाद भी सरकार ने उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया।
हालत यह है कि लगभग तीन साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हरिराम त्रिपाठी जो पूर्व सैन्यकर्मी हैं, अब 62 साल के हो गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी अब यह नौकरी के योग्य नहीं रहेंगे। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अपील की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जल्द से जल्द अनुपालन कर उनको नियुक्ति पत्र दे।