इनकम टैक्स बचाने के लिए नौकरीपेशा लोग अपनाएं ये तरीका, ऐसे करें कैलकुलेशन


इनकम टैक्स बचाने के लिए नौकरीपेशा लोग अपनाएं ये तरीका, ऐसे करें कैलकुलेशन
इनकम टैक्स बचाने के लिए नौकरीपेशा लोग अपनाएं ये तरीका, ऐसे करें कैलकुलेशन


यूटिलिटी न्यूज डेस्क:- वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। टैक्सपेयर्स के पास टैक्स बचाने का आखिरी मौका है। नौकरीपेशा लोगों की ओर से कंपनियों में अपने निवेश की डिटेल की मांग शुरू हो गई है।

नौकरीपेशा लोग टैक्स बचाने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा ठोस तरीका बता रहे हैं जिससे आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस एक ऐसा तरीका है जिससे वेतनभोगी लोग भी आसानी से टैक्स बचा सकते हैं।

एचआरए किसी भी कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा होता है। जब आप अपनी सैलरी स्लिप देखेंगे तो उसमें एचआरए का कॉलम दिखेगा और उससे जुड़ी रकम की डिटेल भी आपको मिल जाएगी। यह खबर आप बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट इन पर पढ़ रहे हैं। एचआरए वेतन का कर योग्य हिस्सा नहीं है। इससे आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन क्लेम करने की शर्त यह है कि करदाता किराए के मकान में रहें। आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(13A) के तहत रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।

अब समझते हैं कि कोई भी करदाता एचआरए पर कितना टैक्स बचा सकता है। यह ज्यादातर तीन स्थितियों पर निर्भर करता है। पहला यह है कि एचआरए आपके वेतन में कितना योगदान देता है। दूसरा- अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे मेट्रो शहर में रहते हैं तो एचआरए बेसिक सैलरी का 50 फीसदी होगा. वहीं, नॉन-मेट्रो के लिए एचआरए सैलरी का 40 फीसदी है। तीसरा- घर के लिए भुगतान किए गए वार्षिक किराए में से वार्षिक वेतन का 10% घटाने के बाद शेष राशि।

ऐसे करें कैलकुलेशन

अगर आप अपना एचआरए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखें कि एक वित्त वर्ष में आपको कितना एचआरए मिला है। इसके लिए मूल वेतन में महंगाई भत्ता और अन्य मदों को जोड़ा जाए। तभी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में काम करते हैं और यहां किराए के मकान में रहते हैं। आप किराए के रूप में प्रति माह 15,000 रुपये का भुगतान करते हैं। आपकी बेसिक सैलरी 25,000 हजार रुपये और डीए 2000 रुपये है। ऐसे में आपको आपकी कंपनी से एचआरए के रूप में एक लाख रुपये मिलते हैं। ऐसे में आप एचआरए के तौर पर अधिकतम एक लाख रुपए टैक्स बचा सकते हैं।