जीपीएफ में 5 लाख सालाना से ज्यादा नहीं कर सकेंगे जमा


लखनऊ। राज्य सरकार के कार्मिक सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में साल भर में अधिकतम 5 लाख रुपये ही जमा कर सकेंगे। इसके लिए अपर मुख्य सचिव, वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने शासनादेश जारी कर दिया है।


जारी शासनादेश में कहा गया है। कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि खाते में एक वित्त वर्ष में अवशेषों की जमा सहित वार्षिक अभिदान की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये निर्धारित कर दी गई है। इसलिए सामान्य भविष्य निधि (यूपी) नियमावली, 1985 के अभिदाताओं के लिए भी तात्कालिक प्रभाव से एक वित्त वर्ष में अवशेषों की जमा सहित कुल अभिदान की सीमा अधिकतम 5 लाख रुपये निर्धारित की जाती है। इस संबंध में सामान्य भविष्य निधि ( उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के संगत नियमों में संशोधन किए जाने की कार्यवाही अलग से की जा रही है।


बता दें, अमर उजाला ने पहले ही इसका खुलासा किया था कि राज्य सरकार अपने सभी कार्मिकों के लिए जीपीएफ में सालाना अधिकतम पांच लाख रुपये जमा करने की कैपिंग लगाने जा रही है।