निदेशक बेसिक शिक्षा की अनुमति से बदलेगा समय


स्कूलों का समय बदलने से पहले निदेशक बेसिक शिक्षा कार्यालय को जानकारी देना अनिवार्य होगा। अभी कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी सरकारी, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) व निजी प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों के समय में परिवर्तन कर रहे हैं। एक अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालयों के खोले जाने का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक है। कुछ जिलों में अधिक गर्मी को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) ने समय को घटाया है।




बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से पत्र जारी कर इस पर सख्त नाराजगी जताई गई है। ग्रीष्मकाल के अलावा शीतकाल के लिए एक अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक का समय तय है। बेसिक शिक्षा निदेशक का कहना है कि निदेशालय की ओर से गर्मी व सर्दी के लिए स्कूलों का समय निर्धारित होने के बावजूद कई जिलों में बीएसए द्वारा बिना जानकारी के समय परिवर्तन कर रहे हैं। अगर कोई अपरिहार्य स्थिति है तो बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय को इस मामले की जानकारी देनी होगी और फिर निदेशालय की अनुमति से स्कूलों का समय बदला जाएगा।