प्रयागराज, । उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ब्रिज कोर्स को लेकर अब तक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी न किए जाने के कारण 69 हजार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बीएड के आधार पर नियुक्त 30 हजार से अधिक शिक्षक असमंजस में हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए छह माह का प्रशिक्षण अनिवार्य किया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर निर्धारित की गई है। अब आवेदन के लिए मात्र डेढ़ सप्ताह का समय शेष है। लेकिन विभागीय चुप्पी के चलते चयनित शिक्षकों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है।
चयनित शिक्षकों का कहना है कि यदि एनआईओएस और संबंधित विभाग समय रहते स्पष्ट आदेश जारी कर दें, तो हजारों शिक्षकों की नौकरी पर मंडरा रहा संकट टल सकता है। ब्रिज कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति पूरी तरह वैध और सुरक्षित हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बीएड के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के लिए छह माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य होगा। इसी आदेश के अनुपालन में एनआईओएस ने देशभर के ऐसे शिक्षकों से 25 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, ताकि उन्हें जरूरी प्रशिक्षण दिया जा सके।
एमपी, बिहार और केंद्रीय विद्यालयों में प्रक्रिया शुरू
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में मध्य प्रदेश, बिहार और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ब्रिज कोर्स को लेकर अपने-अपने स्तर पर स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। इन राज्यों और संस्थानों ने शिक्षकों को एनआईओएस पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश और बिहार में शिक्षा विभाग ने जिला स्तर तक निर्देश जारी कर शिक्षकों को समय से आवेदन करने के लिए कहा है।

