13 May 2026

TET अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिना TET नौकरी नहीं!!TET अनिवार्यता में रिव्यू पिटिशन में आदेश सुरक्षित ...

 
TET अनिवार्यता में रिव्यू पिटिशन में आदेश सुरक्षित ...
डिटेल्स थोड़ी देर बाद....

आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दत्ता जी की डिवीजन बेंच में दर्जनों रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हुई जिसका आदेश हो सकता है रिजर्व कर लिया जाए और कुछ दिनों बाद निर्गत किया जाए। 

फिलहाल जस्टिस दत्ता ऑर्डर को नोट कर रहे हैं, अब तक की हुई बहस और जस्टिस दत्ता जी की टिप्पणियों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कार्यरत शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET उत्तीर्ण करनी पड़ेगी । हो सकता है रिव्यू पिटीशन में समयावधि को कुछ और बढ़ा दिया जाए यानी की 1 सितंबर 2027 के बाद का भी कुछ समय दिया जा सकता है लेकिन छूट की कोई भी संभावना नहीं नजर आ रही है।

TET compulsory case ~ 



Proviso 1 & 2 - जिसका public notice कभी नहीं हुआ के आधार पर टेट अनिवार्यता लागू रहेगी । बिना टेट के नौकरी नहीं । 


एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य जो कोर्ट ने कही - क्या NCTE या केंद्र सरकार टेट से छूट दे सकते हैं ? 


अन्य योग्यता बीएड बीटीसी आदि अलग विषय हैं टेट के बिना कार्य नहीं और हमने समय दिया है , बच्चों के भविष्य से कोई भी समझौता नहीं । 


prospective और retrospective की भी कोई बात नहीं - बेंच ने कहा RTE में NCTE ने साफ़ आपको समय दिया अब क्या ही मतलब है और जजों ने केवल provisos में गलती निकालने को कहा । ये भी मेंशन किया कि कोई व्यक्ति जब नियुक्त होता है तो उसकी qualifications पूरी होनी चाहिए लेकिन proviso 1 & 2 में जो शब्द है provided (बशर्ते या प्रदान किया) ये शिक्षकों के लिए है नाकि किसी की नवीन नियुक्ति के लिए |  


Article 21A fundamentally changed the entire framework because it made education not merely a policy objective, but a Fundamental Right.


आदेश में हो सकता है आने वाले समय में समय बढ़ा दें लेकिन वर्तमान स्थिति में नहीं होगा कुछ भी , जस्टिस दत्ता ने तारीख भी मेंशन कर दी है कि आपके पास 01.09.2027 तक का समय है । 


अब देखते हैं आज ही निर्णय देंगे वैसे note कर रहे हैं तो may be reserve करेंगे पर उम्मीद बहुत ही न्यून किसी भी प्रकार की राहत की बाक़ी महादेव सभी का भला करें । 


#rana