अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में


सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांकः बे०शि०प०/37329-407/2023-24 दिनांक 29. 12.2023 के कम में शासनादेश सं० 68-5099/81/2022-5 दिनांक 20.01.2023 एवं सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक :बे०शि०प०/10009-10180/2023-24 दिनांक 06.06.2023, पत्रांकः बे०शि०प०/25810- 25892/2023-24 दिनांक 30.08.2023 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार समिति द्वारा अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु आन-लाइन पोर्टल के माध्यम से पात्र पाये गये 168 शिक्षक/शिक्षिकाओं (84 पेयर की सूची संलग्न) को कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही दिनांक 11.01.2024 से 13.01.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। समिति द्वारा शासनादेश / विभागीय निर्देश में यह कही भी उल्लिखित नहीं है कि जोडा बनाने के उपरान्त किसी शिक्षक द्वारा शपथ-पत्र देने पर उसका अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण निरस्त कर दिया जाय, इससे जोडा बनाये हुये दूसरे शिक्षक का हित प्रभावित होगा क्योकि दोनों शिक्षको द्वारा आपसी सहमति एवं विचार-विमर्श के उपरान्त एक दूसरे की मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. प्राप्त कर अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण के लिए आन-लाइन पोर्टल पर जोडा बनाया गया था, यदि शपथ-पत्र देने वाले शिक्षक ने दूसरे शिक्षक के साथ जोडा नहीं बनाया होता तो दूसरा शिक्षक किसी अन्य के साथ अपना जोडा बनाता। ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ शपथ-पत्र देकर अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण निरस्त करने का अनुरोध किसी भी प्रकार से स्वीकार्य योग्य नहीं है। जिसके आधार पर अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण आदेश निर्गत किया गया है, उक्त के अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक / अन्तः ज०पा० स्था०/6175-84/2023-24 दिनांक 11 जनवरी 2024 के द्वारा अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रकिया सत्र 2023-24 जोडा बनाने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की सूची संलग्न कर शासनादेश / विभागीय दिशा-निर्देशों में उल्लिखित नियमों के आलोक में दिनांक 11.01. 2024 से 13.01.2024 तक नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आपको निर्देशि किया गया था।


अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण आदेश अनुपालन के सम्बन्ध में यह संज्ञान में आया है कि कतिपय शिक्षक / शिक्षिका (बी०एल०ओ० ड्यूटी / ए०आर०पी० एवं अवकाश / निलम्बन के कारण कार्यमुक्त न किये जाने हेतु रोक लगी है) से इतर को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है, जो आप द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता द्योतक प्रतीत होता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभागीय रोक के अलावा अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण हेतु सूची में सम्मिलित शिक्षक / शिक्षकिाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराये तथा ऐसे शिक्षक / शिक्षिकाओं की सूची जो कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण नहीं हो रहे है उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु प्रस्ताव संस्तुसि सहित तत्काल सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।