नई दिल्ली, एजेंसी। नया आधार कार्ड बनवाने या फिर पुराने आधार को अपडेट करवाने के लिए नियम बदल गए है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की तरफ से आधार में नाम, पता औरफोटो में बदलाव करवाने के लिए नई शर्तों का निर्धारण किया है। अब आधार बनाते समय चार अनिवार्य दस्तावेज देने होंगे।
यूआईडीएआई ने वर्ष 2025–26 के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची जारी की है। यूआईडीएआई ने कहा है अगर किसी के पास गलती से दो या ज्यादा आधार नंबर बन गए हैं, तो सबसे पहले जारी हुआ आधार ही मान्य होगा, और बाकी सब आधार रद्द कर दिए जाएंगे। अब आधार बनवाने या फिर उसमें बदलाव करने के लिए 4 जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन चार डॉक्यूमेंट में पहचान प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र और रिश्ते का प्रमाण शामिल हैं।
नि:शुल्क ऑनलाइन आधार अपडेट
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुफ्त ऑनलाइन अपडेट की सुविधा जारी रखी है। अकाउंट बनाकर myAadhaar portal में लॉगिन करें। उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई फाइल को पोर्टल पर अपलोड करें। आवश्यक बायोमेट्रिक सत्यापन या ओटीपी सुविधा का उपयोग करें। ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं।
पते का प्रमाण और जन्म प्रमाण पत्र के लिए
आधार के लिए अपने पते के प्रमाण के लिए बिजली, पानी, गैस, लैंडलाइन फोन का बिल (जो 3 महीने से कम पुराना हो), बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किराया अनुबंध (रजिस्टर्ड), पेंशन दस्तावेज, राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से जारी आवास प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है।
इन लोगों पर लागू होगा यह नियम
आधार के संबंध में यह बदलाव भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक, पांच वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे- लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रह रहे लोगों पर लागू होगा। विदेशी नागरिकों और ओसीआई कार्ड रखने वालों को विदेशी पासपोर्ट, वीजा, नागरिकता सर्टिफिकेट, या एफआरआरओ से मिला निवासी परमिट जैसे दस्तावेज देने होंगे।
पहचान प्रमाण पत्र के लिए
इसके तहत आप पासपोर्ट, पैन कार्ड (ई-पैन कार्ड भी मान्य), मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी/सरकारी उपक्रम की तरफ से जारी फोटो पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, पेंशनभोगी पहचान कार्ड, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/ भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड को दस्तावेज के तौर पर दिखा सकते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए
स्कूल की मार्कशीट, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हो, राज्य या केंद्र सरकार का प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि हो, का इस्तेमाल कर सकते हैं।