किशोरी के अपहरण में शिक्षक को 7 साल की कैद
लखनऊ। गुडंबा इलाके से किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले स्कूल के पूर्व शिक्षक संदीप उर्फ सुग्गन को आयुर्वेद घोटाला प्रकरण के विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई व 70 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। आरोपी मऊके भोला बांध गांव के रहने वाला है। इस मामले में किशोरी के अपहरण को लेकर उसके पिता द्वारा 6 अगस्त 2019 को गुडम्बा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी
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