लखनऊ, प्रसं। लखनऊ की सभी पांचों तहसीलों में दो वर्ष से अधिक पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनना शुरू हो गया है। जिलाधिकारी विशाख जी ने आपके अखबार ‘हिन्दुस्तान’ में प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेते हुए सभी उप जिलाधिकारियों को 30 सितम्बर तक आवेदन निस्तारित करने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के तहत दो वर्ष से अधिक देरी के के निस्तारण में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। नई व्यवस्था एक अक्तूबर से लागू होनी है लेकिन तहसीलों ने 26 अगस्त से आवेदन लेना बंद कर दिया था।
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