26 September 2026

सभी स्कूलों में वाहन सुरक्षा समिति बनाएं : हाईकोर्ट

 




लखनऊ, । स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्कूल वाहन सुरक्षा समितियों को नियमित रूप से बैठक करने और प्रत्येक स्कूल में स्कूल परिवहन सुरक्षा समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन नियमों में स्कूली वाहनों की सुरक्षा के स्पष्ट प्रावधान हैं, पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है।



न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती नगर रिवर बैंक रेजिडेंट्स एसोसिएशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह जिला स्कूल वाहन सुरक्षा समितियों को नियमित बैठकें करने और स्कूल परिवहन सुरक्षा समितियों के गठन व उनके कामकाज की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। न्यायालय की जानकारी में यह भी आया कि स्कूल वैन के लिए नियम के तहत अभिभावक या अभिभावकों के समूह के साथ समझौता होना आवश्यक है।