26 September 2026

संग्रह अमीनों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ का निर्देश

 

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने बांदा जिले के तीन सेवानिवृत्त संग्रह अमीनों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ देने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने राम सनेही एवं दो अन्य की याचिका पर दिया है। याची एक सितंबर 1989 और 17 दिसंबर 1990 को बांदा की तहसील सदर बबेरू और अतर्रा में सीजनल संग्रह अमीन के पद पर नियुक्त हुए थे।

लंबे समय तक सेवा देने के बाद उनकी सेवाएं क्रमशः 2005, 2009 और 2009 में नियमित हुईं और वे 2019, 2021 और 2022 में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद जब उन्होंने पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मांगा तो 12 अप्रैल 2023 के आदेश से विभाग ने उनका दावा खारिज कर दिया।