26 September 2026

आउटसोर्सिंग से अनुदेशक भर्ती पर रोक

 

आईटीआई में आउटसोर्सिंग से अनुदेशक भर्ती पर रोक

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय आईटीआई में आउटसोर्सिंग से फोरमैन अनुदेशक के पदों को भरने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी शासनादेश वैधानिक सेवा नियमावली का उल्लंघन नहीं कर सकता।


हालांकि कोर्ट ने विभाग को नियमावली के तहत नियमित प्रक्रिया से भर्ती जारी रखने की छूट दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अखिलेश कुमार सिंह की याचिका पर उनके अधिवक्ता सुनील कुमार व वीरेंद्र कुमार गौतम और सरकारी वकील को सुनकर दिया है।

याची की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि 24 जून को एक शासनादेश जारी कर अनुदेशक के पदों को आउटसोर्सिंग के जरिए भरने की मंजूरी दी गई है।