इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति एम एम त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार की पुनर्विचार अर्जी को खारिज करते हुए आदेश दिया कि महामारी के दौरान जोखिमपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि से वंचित नहीं किया जा सकता।
हेड कांस्टेबल विजय बहादुर सिंह की पत्नी कृष्णा सिंह ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया था। यह आदेश पहले दिए गए ‘माया देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ मामले के आधार पर पारित किया गया था।

