उत्तर प्रदेश में टीईटी की वैधता आजीवन करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली
केंद्र के अनुसार यह आदेश 2011 से प्रभावी होगा। इसलिए राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन टीईटी की वैधता अवधि के पुनर्निधारण करने या नया टीईटी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे । यूपी में जुलाई 2011 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद पहली बार 13 नवंबर 2011 को यूपी बोर्ड ने टीईटी कराया था। उसके बाद 2013 से परीक्षा नियामक प्राधिकारी परीक्षाएं कराता आ रहा है।
प्राइमरी व जूनियर स्कूलों यानी कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने के लिए टीईटी अनिवार्य होता है। यह सिर्फ पात्रता परीक्षा है। पात्रता आजीवन रहने पर अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षा में बैठने से मुक्ति मिलेगी और आवेदन शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। अभी हर अभ्यर्थी दो से तीन साल के अंतर पर टीईटी देता है कि यदि एक साल टीईटी न हो तो उसके प्रमाणपत्र की वैधता बनी रहे।