69 हजार शिक्षकों की भर्ती पर शिक्षामित्रों के सुप्रीम कोर्ट में जाने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क, जानिए इस पर क्या कहते हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी


 सोमवार को भर्ती पर रोक लगाने के लिए शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बारे में अमृत विचार की ओर से जब सरकार का पक्ष लिया गया तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डा. सतोश चन्द्र द्विवेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद भी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी हैं, आंसर की जारी की जा चुकी है परिणाम भी जारी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि 69000 युवाओं के साथ अब अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। योग्य शिक्षक रखना सरकार की प्राथमिकता डा. द्विवेदी ने कहा योग्य शिक्षकों की तैनाती सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसलिए 40 से 45 मेरिट को बदलकर 60 से 65 किया गया था, जिसके खिलाफ शिक्षा मित्र हाईकोर्ट चले गए थे, वहां भी सरकार के निर्णय को सही मानते हुए कोर्ट ने भर्ती का
आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए. हांलाकि ने तीन माह का वक्‍त सरकार को दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन के बीच थोड़ा बदलाव की प्रक्रिया धीमी हुई है, लेकिन शिक्षा विभाग में अभी और भी सुधार होते रहेंगे.
किसी को भी कोर्ट जाने से नहीं रोका जा सकता है, शिक्षामित्रों का अधिकार है कि वह न्यायालय जाये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मे कैविएट दाखिल है, ऐसे में कोई समस्या नही है, इसका असर भर्ती पर भी नहीं पड़ेगा, जब समय आयेगा तो सरकार अपना पक्ष रखेगी।
-डा. सतीश चन्द्र द्विवेदी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार।