माoशिक्षा विभाग:- अवकाश सम्बन्धी भ्रम निवारणार्थ विवरण


*अवकाश सम्बन्धी भ्रम निवारणार्थ विवरण*
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को देय अवकाशों के मध्य बहुत भ्रम व्याप्त है। *प्रायः अधिकांश प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को यह भ्रम है कि उन्हें भी राजकर्मचारियों के समान ही समस्त अवकाश मिलते हैं,जब कि ऐसा नहीं है*,
*अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय तीन के विनियम 99 में उल्लेखनीय अवकाश ही मिलते है,जो निम्नलिखित है*-----
(1) आकस्मिक अवकाश
(2)अर्जित अवकाश
(3)चिकित्सा अवकाश
(4)व्यक्तिगत कार्य हेतु अवकाश( *यह अवकाश अर्द्ध वेतन पर मिलता है*)
(5) असाधारण अवकाश( *यह अवकाश बिना वेतन का है*)
महिला प्रधानाचार्य एवं शिक्षिकाओं को उक्त अवकाशों के अलावा निम्नलिखित अवकाश और देय हैः-
(1) प्रसूति अवकाश(2) बाल्य देखभाल अवकाश, सी.सी.एल.
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विशेष--- (1) *प्रधानाचार्य और शिक्षकों/शिक्षिकाओं को समान अवकाश मिलते है,प्रधानाचार्य को ग्रीष्मकालीन अवकाश में पृथक से कोई अन्य अवकाश , जैसेअर्जित/उपार्जित अवकाश नहीं देय हैं*
(2) उक्त वर्णित सभी अवकाश ,उतनी अवधि के लिये तथा उन प्रतिबन्धों के आधीन देय होते है, जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को देय होते हैं।
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*विभिन्न प्रकार के अवकाशों को एक दूसरे के साथ लेने अथवा जोड़े जाने के सम्बन्ध में*
केवल आकस्मिक अवकाश के साथ अन्य किसी प्रकार का अवकाश न तो जोडा़ जा सकता है/और न उसके क्रम में अन्य कोई अवकाश देय होता है,शेष सभी अवकाश एक दूसरे के क्रम में लिये जा सकते है अर्थात जोडे़ जा सकते हैं।
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*आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश को छोड़कर अन्य सभी अवकाश सक्षम अधिकारी से अवकाश पर जाने से पूर्व स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होता है*
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*ध्यान देने योग्य बिन्दु*-
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*प्रायः अनेक पदाधिकारी एवं शिक्षक साथी,अवकाश सम्बन्धी,जो राज्यकर्मियों को देय होती है,सूची सोशल मीडिया पर डाल देते है जिससे प्रधानाचार्य व शिक्षक भ्रमित हो जाते है जब कि वास्तव रूप से यह सभी अवकाश उन्हें देय नहीं है*।
*अयोध्या प्रसाद अग्रवाल, प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं संयोजक संरक्षण समिति,मा.शि.संघ,ठकुराई*।