24 October 2024

वित्तीय वर्ष 2023-24 का बोनस भुगतान किये जाने हेतु देयक प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।


विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 का बोनस भुगतान किये जाने हेतु देयक प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ने अपने आदेश संख्या-7/2024/चे० आ0-1-625/दस-2024-36 (एम)/08 दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रदेश के समस्त कार्मिको को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बोनस "दीपावली" जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार से पूर्व भुगतान किये जाने का निर्देश दिये गये है। उक्त आदेश के क्रम में आपको आदेशित किया जाता है, कि आप अपने विकास खण्ड में तैनात कार्मिको का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बोनस बिल बिलम्बत्म 26 अक्टूबर, 2024 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना

सुनिश्चित करें। तथा बोनस बिल में इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य अंकित करें:- 1- वित्तीय वर्ष 203-24 का बोनस उन्ही कार्मिको का आहरित किया जायेगा है जो 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक एक वर्ष की सेवा पूर्ण किया हो गयी हो, उक्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों विरूद्ध कोई विभागीय अनुशासनात्मक / प्रशासनिक कार्यवाही नही हुई अथवा न ही लम्बित है अथवा किसी न्यायालय में अपारिधक मुकदमा आदि लम्बित नही है। अथवा वर्ष 2023-24 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमें न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो। सुस्पष्ट देयक पर अंकित कर हस्ताक्षरित करते हुए देयक प्रस्तुत किया जाय।