02 November 2024

फार्मासिस्ट भर्ती में सरकार व आयोग से जवाब तलब


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के फार्मासिस्ट के 1002 पदों की भर्ती विज्ञापन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने जौनपुर के विजय सिंह व सात अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है। एडवोकेट सिद्दीकी का कहना है कि 2015 नियमावली के अनुसार भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से की जानी है लेकिन सरकार ने 20 नवंबर 2020 के शासनादेश से पीईटी टेस्ट कराने का फैसला लिया है।