लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने परिषदीय शिक्षकों की तबादला नीति के कुछ अंशों को निरस्त कर दिया है। अदालत ने बाद में सेवा में आने वाले शिक्षकों का पहले तबादला करने और विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों के समायोजन के मानक को सही न मानते हुए इसे निरस्त कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने पुष्कर सिंह चंदेल, राहुल पांडेय, सौरभ शुक्ला, उदय प्रताप सिंह व अन्य शिक्षकों की याचिका पर दिया।
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