12 January 2025

नए कानून से होगी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति

 

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के कुछ दिन बाद ही 18 फरवरी को केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति पहले से चली आ रही परंपरा से हटकर पहली बार नए कानून के तहत होगी।




 हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को बाहर रखने पर विवाद जारी है। पहले समिति में सीजेआई भी होते थे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 4 फरवरी को करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्ते और पदावधि) अधिनियम दिसंबर 2023 में लागू हो चुका है। इस कानून का पहली बार इस्तेमाल मार्च 2024 को करते हुए ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। नए कानून के तहत चयन समिति प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री व लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं। नए कानून से पहले की समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे