समायोजन से पूर्व अप्रशिक्षित से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्र की स्थिति का व्याख्या कराने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करने के संबंध में

*समायोजन से पूर्व अप्रशिक्षित से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्र की स्थिति का व्याख्या कराने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करने के संबंध में---* 
 प्रदेश के समस्त शिक्षामित्रों की नियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान/बेसिक शिक्षा परिषद के तहत 2001-2010 के बीच शिक्षामित्र पद पर हुई थी और प्रत्येक सत्र के लिए वर्ष 2007 से नियमित शिक्षण कार्य करने के लिए शासनादेश जारी किया गया । वर्ष 2009 में आरटीआई एक्ट का गठन होने के उपरांत एनसीटीई ने सभी राज्यों के लिए आरटीई एक्ट में उल्लेख किया कि जो अप्रशिक्षित लोग हैं वह आरटीई एक्ट लागू होने के बाद पढ़ाने योग्य नहीं होंगे इसलिए जो लोग एनसीटीई के विनिमय सितंबर 2001 के तहत योग्यता पूरी करते थे उनको प्रशिक्षण के लिए प्रपोजल बनाते हुए एनसीटीई के पास भेजा और यह संख्या 124000 थी। यह पत्र शासन द्वारा दो से तीन बार भेजा गया और अंतिम बार दिनांक 3 जनवरी 2011 में 124000 शिक्षामित्र को अनट्रेंड टीचर मानते हुए एनसीटीई से अनुमति का प्रस्ताव भेजा जिसे एनसीटीई ने भी 124000 शिक्षामित्र को अन्ट्रेन्ड टीचर मानते हुए सेवारत 2 वर्षीय दूरस्थ बीटीसी के प्रशिक्षण की अनुमति दिनांक 14 जनवरी 2011 को प्रदान किया।  दिनांक 14 जनवरी 2011 के आधार पर राज्य सरकार 124000 शिक्षामित्र को दो चरण 62000-62000 में रखते हुए मार्च 2015 तक प्रशिक्षण कराने का शासनादेश जारी किया और प्रथम चरण का प्रशिक्षण फरवरी 2014 में तथा द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिसंबर 2014 में पूरा हुआ इस आधार पर सब का प्रशिक्षण समायोजन से पूर्व पूरा हो गया और सब की स्थिति अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र/अपग्रेड पैरा टीचर हो गई जो एनसीटी एमएचआरडी के अनुसार सही थे क्योंकि जब किसी भी अनट्रेंड टीचर को प्रशिक्षित कराया जाता है तो प्रशिक्षित होने के बाद उसकी स्थिति अनट्रेंड टीचर से ट्रेंड टीचर ही होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पैरा टीचरों के के लिए आर्डर दिया कि वह लोग अपने पद पर नियमित हो सकते हैं और उनका नियमितीकरण सही है

       124000 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्र को समायोजन से पूर्व की स्थिति का निर्धारण करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हिमाचल प्रदेश के अनुसार 124000 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र को शिक्षामित्र से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र पद पर नियमित करने का फैसला लेने का कष्ट करें।

नोट:- आप समायोजन से पूर्व अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र की स्थिति का अवलोकन निम्न प्रकार से कर सकते हैं 
१- शिक्षा मित्र की नियुक्ति का शासनादेश।
२- नवीनीकरण समाप्त होने का शासनादेश।
३-एनसीटीई के आरटीई एक्ट 2009 में उल्लेखित अप्रशिक्षित पैराटीचर को 2015 तक प्रशिक्षित होने का उल्लेख ।
४- राज्य सरकार द्वारा अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र/अनट्रेंड टीचर को प्रशिक्षण हेतु पत्र दिनांक 3 जनवरी 2011।
५- एनसीटीई का 124000 अनट्रेंड टीचर अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र को प्रशिक्षण पूरा करने हेतु अनुमति पत्र 14 जनवरी 2011।
६- माननीय सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल प्रदेश के लिए आर्डर 2814/2017
 *निवेदक:-* 
 *आगरा जनपद से-* 
 मदन गोपाल 9808613471,  मुकेश समधिया 7248243319, सुरेश कुमार 8410831193, प्रमोद कुमार 99178 44405

 *बस्ती जनपद से-* 
आदित्य नारायण पाण्डेय  9839162820, वीरेंद्र प्रताप सिंह 9919778310, रसीद अहमद 9918313452, जालंधर प्रसाद 9792943202, सुरेन्द्र सिंह 7355956796, मो० खालिद।

 *श्रावस्ती जनपद से-* 
  रमेश शुक्ला 

 *इटावा जनपद से-* 
 वीरेंद्र सिंह 7217321054

 *लखनऊ जनपद से-* 
सुनीता देवी 9198932411

 *बदायूं जनपद से-* 
धर्मेन्द्र सिंह 8433092382