पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल करने के आदेश पर रोक


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।




यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग की विशेष अपील पर दिया है। एकल पीठ ने राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगे बगैर याचिका स्वीकार कर याची के पक्ष में आदेश कर दिया था। इस कारण विशेष अपील बेंच ने सरकार को याचिका में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बीच एकल पीठ के आदेश के अमल पर रोक भी लगा दी है। एकल पीठ ने कहा था कि भले ही जेई की नियुक्ति वर्ष 2009 में हुई हो, लेकिन उसके चयन की प्रक्रिया वर्ष 2000 की वैकेंसी के तहत नई पेंशन योजना लागू होने के पूर्व पूरी हो चुकी थी। अपील में कहा गया कि एक अप्रैल 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है।