नई दिल्ली। आधार कार्ड में जरूरी बदलाव के लिए अब दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। अब सिर्फ बड़े संशोधन के लिए ही आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत पड़ेगी। एक नवंबर से आधार धारक नाम, पता, जन्म , लिंग और मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे।
आधार कार्ड में जरूरी बदलाव के लिए अब दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए नए नियम एक नवंबर से लागू होने जा रहे हैं। अब सिर्फ बड़े संशोधन के लिए ही आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत पड़ेगी।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार, एक नवंबर से आधार कार्ड धारक अपना नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग और मोबाइल नंबर पूरी तरह ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। नया सिस्टम सरकारी डेटाबेस और डिजिटल सत्यापन तकनीक से आधार धारक की पहचान स्वतः सत्यापित करेगा।
इसके लिए दस्तावेज अपलोड करने या मैन्युअल सत्यापन की जरूरत नहीं होगी।

