शासन ने बदले नियम:- अब इतनी छात्र संख्या के आधार पर होगी पदोन्नति, पढ़ें विस्तर से


बुलंदशहर:- परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर शिक्षकों का प्रमोशन होगा। आरटीई के मानकों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति प्रक्रिया होगी। शासनादेश के अनुसार जो शिक्षक कार्रवाई की जद में हैं या फिर उन पर कोई कार्रवाई होगी वह पदोन्नति से वंचित होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा।




प्राथमिक के सहायक अध्यापक को हैड मास्टर व जूनियर में सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। शासन से निर्देश आने के बाद अब जिले में वरिष्ठता सूची बन रही है। शासन ने पदोन्नति प्रक्रिया में आरटीई नियमों को लागू किया है। यह खबर आप बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट इन पर पढ़ रहे हैं। जिन स्कूलों में 150 बच्चे होंगे केवल वहीं पर प्रधानाध्यापक का पद रहेगा, जबकि जूनियर में यह आंकड़ा 100 पर है। जिले में काफी प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं, जिनमें 150 से कम बच्चे हैं तो वहां पर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक रहेगा। बीएसए ने बताया कि पदोन्नति शिक्षकों का डाटा पोटल पर अपलोड हो रहा है। शासन से सूची जारी होने के बाद ही शिक्षकों को स्कूलों में प्रमोशन दिया जाएगा।



स्कूलों में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक



बेसिक स्कूलों में वर्षों बाद शिक्षकों की पदोन्नति हो रही है। विगत वर्षों की दो बार की पदोन्नति का मामले में कोर्ट में विचाराधीन हैं, जिन पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है। जिले में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या 2399 है। अधिकांश प्राथमिक स्कूलों में कार्यवाहक हैड मास्टर है, यदि छात्र संख्या के आधार पर पदोन्नति होती है तो फिर पद रिक्त रह जाएंगे। आरटीई के नियमों में छात्र संख्या लागू होने से काफी शिक्षकों का प्रधानाध्यापक बनने का सपना तोड़ दिया है।



शासन की गाइड लाइन के अनुसार पदोन्नति होगी। आरटीई के जो नियम हैं सभी को लागू किया जाएगा। प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर शिक्षकों की पदोन्नति होगी। पोर्टल पर डाटा अपलोड है तो शासन से वरिष्ठता सूची बनकर आएगी और फिर प्रक्रिया शुरू होगी।

-बीके शर्मा, बीएसए