सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने कोर्ट को इंस्ट्रक्शन के माध्यम से बताया कि प्रमोशन एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार होगा यानी प्रमोशन में टी ई टी लागू होगा।
कोर्ट ने परिषद के इंस्ट्रक्शन को ऑन रिकॉर्ड लिया है तथा याचिका WRIT A 1529/2023 पीयूष पाण्डेय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य निस्तारित की है।
अब सारी गलती यहीं हुई है जब सरकारी अधिवक्ता ने बोला की हम एनसीटीई के अनुसार प्रमोशन करेंगे और कोर्ट जब ये बात ऑनरिकॉर्ड ले रही थी तो याची के वकील को ये बात बोलनी चाहिए थी की साहब ये एक सर्कुलर जारी कर दें जिसमें अपर प्राइमरी टेट पास लोगों की ही सूची बनेगी और सिर्फ़ इनका ही प्रमोशन होगा..
क्योकि बिना उपरोक्त सर्कुलर के सभी बीएसए बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार ही पदोन्नति के लिए (1-5) अध्यापको की वरिष्ठता सूची बना रहे हैं और उसमे किसी भी नियम में टेट(6-8) पास का कोई ज़िक्र नहीं है प्रमोशन बेसिक शिक्षा के नियम 18 से होगा न की इनके सरकारी वकील के इंस्ट्रक्शन से,,।
जब तक ये अपनी नियमावली में प्रमोशन के 18 में संशोधन नहीं करेंगे और नया आदेश जारी नहीं करेंगे स्थिति अभी भी जस की तस ही है।
यहाँ पर याची के अधिवक्ता अपनी पूरी बात कोर्ट को समझा पाने में असफल रहे,,
हालाँकि ये वर्तमान आदेश को देखते हुए आधी ही सफलता मिली है जब तक सरकार अपर टेट पास लोगों कि ही सूची बनेगी ऐसा आदेश नहीं देती है तब तक टी मैटर वही ही खड़ा मिलेगा
धन्यवाद