राहत : छोटी अवधि के पूंजीगत लाभ पर आयकर रिबेट जारी रहेगी

 

राहत : छोटी अवधि के पूंजीगत लाभ पर आयकर रिबेट जारी रहेगी

आयकर कमिश्नर (अपील) की मुंबई बेंच ने विशेष दर पर धारा-87ए के तहत टैक्स रिबेट के पक्ष में फैसला सुनाया है। बेंच ने माना कि धारा 87ए के तहत टैक्स रिबेट छोटी अवधि के पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) जैसी विशेष।दर पर उपलब्ध है। साथ ही कर आकलन अधिकारी को अपने विचाराधीन मामले में इसे अनुमति देने के निर्देश जारी किए गए। बता दें कि 05 जुलाई 2024 से आयकर विभाग ने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जैसी विशेष दर आय पर धारा 87ए के तहत मिलने वाली टैक्स रिबेट विकल्प को निष्क्रिय कर दिया था।