राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) यूपीआई लेनदेन अटकने और रिफंड में देरी को लेकर नया नियम लागू करेगा। इसके तहत यदि लेनदेन के दौरान यूपीआई खाते से रकम कट गई है लेकिन भुगतान नहीं हुआ या असफल रहा तो रकम तुरंत खाते में वापस जा जाएगी। यह व्यवस्था 15 जुलाई से लागू होगी।
जब किसी यूपीआई लेन-देन में कोई गड़बड़ी होती है तो ग्राहक बैंक से रकम वापस मांग सकता है। इसे चार्जबैक कहते हैं। अभी अगर किसी ग्राहक ने महीने में 10 से ज्यादा बार या किसी एक व्यक्ति के साथ पांच से ज्यादा बार चार्जबैक किया हो, तो उसका अगला दावा सीधे खारिज कर दिया जाता था।
मगर अगर वो दावा सही होता था, तो बैंक को एनपीसीआई से रकम वापस करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। इससे रिफंड में देरी हो जाती थी। नए नियमों के तहत अब बैंकों को रकम वापस करने के लिए एनपीसीआई से अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।