नई दिल्ली, ग्रेट्रः सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के विकल्प को अपनाने की तिथि तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला विभिन्न हितधारकों की तरफ से की गई मांग के आधार पर लिया गया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस को 24
जनवरी, 2025 को अधिसूचित किया था। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 19 मार्च, 2025 को विनियमों को अधिसूचित किया। नियमों के तहत पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनसाथी को योजना के तहत
अपना विकल्प चुनने के लिए 30 जून, 2025 तक का समय दिया था। अब इस समयसीमा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अधिसूचित किए गए इन एनपीएस विनियमों (रेगुलेशन) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तीन श्रेणियों को शामिल किया गया है।