लखनऊ,
अफसरों की लापरवाही से परिषदीय स्कूलों के 91000 से अधिक शिक्षक चयनमान वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान की सुविधा से वंचित हैं। इस साल एक जनवरी से सिर्फ पोर्टल पर चयनमान वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान के लिए आवेदन करने की सरकार ने आदेश जारी किए थे।
बेसिक शिक्षा विभाग नौ माह बीत गए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर शुरू ही नहीं कर सका क्योंकि मानव सम्पदा पोर्टल पर इसके लिए अब तक अलग आइकॉन तक नहीं बना सका है। परिणामस्वरूप चयनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान पाने के लिए शिक्षक विभागीय दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
एरियर बढ़ेगा तो भुगतान में होगी दिक्कतः शिक्षकों को चिंता इस बात
की भी सता रही है कि पोर्टल पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने में हो रहे विलम्ब से समय के साथ एरियर बढ़ेगा जो अधिक होने पर सरकार के सामने समस्याएं खड़ी करेगा। शिक्षकों का आरोप है कि अधिकारी इस पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने से कतरा रहे हैं।
सेवा के 10 और 22 वर्ष पूरे होने
पर मिलता है लाभः नियमानुसार परिषदीय शिक्षकों को एक ही पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनमान वेतनमान तथा 22 वर्ष की एक ही पद पर सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। चयनमान वेतनमान मिलने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि अर्थात इंक्रीमेंट दिए जाने का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि एरियर का बकाया अधिक हो जाने पर सरकार के सामने उस भुगतान की समस्या आएगी।
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