समायोजन 3.0
हालाँकि अभी शासनादेश आया है, proper guidelines सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज निकालेंगे परंतु इसमें ही कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये office order stay हो जाएगा अगर स्वेच्छा के बिना किया तो।
ज़िला समिति के ऊपर डाल रहे हैं सबकुछ क्योंकि मुक़दमों में इनकी ही गर्दन फँस रही है इसलिए अब जाएँ मुक़दमे करने हो तो ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी से तमाम लोगों पर करें और ये नियमावली के Rule 16 (selection committe) को अब इतना रायता फैलाने के बाद याद कर रहे हैं और इससे पहले हुए दो समायोजन में किसी भी प्रकार की चयन समिति की नहीं सुनी थी जिसने फ़ार्म डाला है ज़बरन भेज दो।
अपर मुख्य सचिव महोदय ने इस बार "दो अध्यापक" मेन्शन किया है क्योंकि लगातार जो प्रत्यावेदन ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी और बीईओ को दिलाए जा रहे थे उनमें मेन्शन कर रहा था कि शिक्षा मित्र अध्यापक की category नहीं है क्योंकि RTE act 2009 Section 23 के अनुसार इनकी qualifications नहीं हैं और उत्तर-प्रदेश सरकार व अन्य बनाम आनंद यादव व अन्य में ये LAW BINDING है कि बिना न्यूनतम अहर्ता के शिक्षा मित्रों को शिक्षक नहीं माना जा सकता है।
परिणामस्वरूप अध्यापक कहा गया है इस बार परंतु अब कल एक प्रत्यावेदन अपर मुख्य सचिव महोदय को भी दे दिया bulk में ताकि भविष्य के लिए एकल विद्यालय के रोग से ग्रसित शिक्षकों को सुविधा रहे (कल बनाकर डाल दिया जाएगा, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा) ।
फ़िलहाल की स्थिति यही है कि ये पुनः backfoot पर हैं और इस आदेश से स्पष्ट है कि विभाग की ग़लती से जो विद्यालय एकल हुए हैं उनमें शिक्षक भेजे जाएँ और जो बिना न्यूनतम अहर्ता के टप्पा खाकर हेड से उच्च प्राथमिक के सहायक बने हैं वे वापिस आएँ।
अधीर न हो परेशान न हो गेंद अब अपने पाले में है, आपसे कहता था न नियमों से ऊपर कोई नहीं जाएगा तो विभाग ही कैसे चला जाएगा ?
इन दो अध्यापक में से हेड की व्यवस्था या फिर इंचार्ज और फिर seniority (इनका स्वयं का आदेश दिनांक 14.10.2025 का) इसको ही शास्त्रों में फँसाना कहा गया है अभी देखते जाइए इस रोमांचक खेल में जिसमें विभाग को अपने अनुसार भगा रहे हैं as per rule & as per law
#rana
