15 November 2025

एकल व शिक्षक विहीन विद्यालयों में भेजे जाएंगे सरप्लस शिक्षक, आदेश जारी

 

प्रदेश के एकल व शिक्षक विहीन प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों को स्थानांतरित और समायोजित किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत यू डायस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के शैक्षिक हित में शिक्षकों की तैनाती के लिए बकायदा नीति भी जारी कर दी गई है। नीति में कहा गया है कि शिक्षक विहीन व एकल विद्यालयों में अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण की कार्रवाई ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में की जाएगी।




यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय एवं शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालय को चिन्हित किया जाएगा। अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण अपेक्षाकृत से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों से शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में उस सीमा तक किया जाएगा, ताकि हर विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक हों। शिक्षकों की पदोन्नति, अन्यत्र स्थानान्तरण एवं अकस्मात मृत्यु के कारण विद्यालय शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षक होने की स्थिति में जनपदीय समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के बाद सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षक/शिक्षिकाओं के विवरण को अपलोड किया जाएगा। अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण अथवा समायोजन की कार्यवाही जनपदीय समिति द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के साथ ही की जाएगी।

👉 समायोजन 3.0: बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अन्तः जनपदीय (Intradistrict) स्थानान्तरण/समायोजन के संबंध में