13 May 2026

सुप्रीमकोर्ट में टीईटी अनिवार्यता रिव्यू की सुनवाई अपडेट

 सुप्रीमकोर्ट में टीईटी अनिवार्यता रिव्यू की सुनवाई 




सुप्रीमकोर्ट से लाइव सुने 👇लिंक

https://www.youtube.com/live/AKRf7iialUI?si=7N1QFiW4xvvLvTXE



👉टीईटी (TET) अनिवार्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपडेट जारी , देखें नीचे 

👉सुप्रीमकोर्ट में टीईटी अनिवार्यता रिव्यू की सुनवाई जारी..

👉 Ncte के 2001 के नोटिफिकेशन जिसके अंतर्गत 29 जुलाई 2011 के पूर्व के शिक्षको की नियुक्ति हुई है, पर चर्चा जारी----

👉कोर्ट ने कहा कि इतने एडवोकेट है वह सीनियरिटी के अनुसार सुनेगे क्योंकि एक एडवोकेट वर्चुअली जुड़े थे कोर्ट को डिस्टर्ब कर रहे थे 

👉कोर्ट ने बोला कि वह पहले राकेश द्विवेदी जी को सुनेगी उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी एवम अन्य को 

👉द्विवेदी जी मध्यप्रदेश से अपीयर हो रहे है

👉कोर्ट टेट से रिलेक्शन देने पर सहमत नहीं हो रही।

👉update by himanshu rana:  

TET compulsory case ~ 

हालात अच्छे नहीं हैं 

राहत मिलना मुश्किल 

second proviso first proviso का outcome है 

आपको पहले पाँच साल मिले फिर दो साल मिले और अब 2025 में हमने दो साल दिए बच्चों का भविष्य quality education से compromise नहीं करेंगे 

केंद्र सरकार छोड़ी छिपे गेम कर गई अगर राहत नहीं मिली तो 

👉आज माननीय उच्चतम न्यायालय में #टीईटी अनिवार्यता को लेकर सुनवाई पिछले 1घण्टे से जारी है। #TSCT की तरफ से अधिवक्ता Prashant Shukla जी कोर्ट में डायस पर पक्ष रखने के लिए उपस्थित हैं। सुनवाई हेतु अध्यक्ष Vivekanand Arya जी और संयुक्त मंत्री योगराज सिंह चाहर जी भी न्यायालय में उपस्थित हैं


 👉हमारे एम एल सी माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह खुद कोर्ट में सुरक्षा कवच बनकर खड़े हुए है💁🏽‍♂️


👉Quality of education is important

👉 मुकुल रोहतगी जी रखी अपनी बात

 👉नार्थ ईस्ट मेघालय से सलमान खुर्शीद से आये मैदान में--

👉माननीय न्यायमूर्ति ने स्पष्ट कहा कि जिनकी उम्र 55 वर्ष या इससे अधिक है मैने उनको राहत दे दिया है। 

श्री पटवालिया जी ने कहा कि पदोन्नति में टीईटी लगे लेकिन एनसीटीई नोटिफिकेशन का पैरा 4 और 5 सेवा में बने रहने के लिए टीईटी से छूट देता है। सर्विस रूल को एलाऊ करता है।

👉TFI के राष्ट्रीय अध्य्क्ष द्वारा किये गए PS पटवालिया (वकील )द्वारा बहस जारी। Tet मुद्दे पर बहस जारी।

👉सुप्रीमकोर्ट से लाइव सुने 👇लिंक https://www.youtube.com/live/AKRf7iialUI?si=7N1QFiW4xvvLvTXE


👉 TET compulsory case ~ 

Proviso 1 & 2 - जिसका public notice कभी नहीं हुआ के आधार पर टेट अनिवार्यता लागू रहेगी । बिना टेट के नौकरी नहीं । 

एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य जो कोर्ट ने कही - क्या NCTE या केंद्र सरकार टेट से छूट दे सकते हैं ? 

अन्य योग्यता बीएड बीटीसी आदि अलग विषय हैं टेट के बिना कार्य नहीं और हमने समय दिया है , बच्चों के भविष्य से कोई भी समझौता नहीं । 

prospective और retrospective की भी कोई बात नहीं - बेंच ने कहा RTE में NCTE ने साफ़ आपको समय दिया अब क्या ही मतलब है और जजों ने केवल provisos में गलती निकालने को कहा । ये भी मेंशन किया कि कोई व्यक्ति जब नियुक्त होता है तो उसकी qualifications पूरी होनी चाहिए लेकिन proviso 1 & 2 में जो शब्द है provided (बशर्ते या प्रदान किया) ये शिक्षकों के लिए है नाकि किसी की नवीन नियुक्ति के लिए |  

Article 21A fundamentally changed the entire framework because it made education not merely a policy objective, but a Fundamental Right.

आदेश में हो सकता है आने वाले समय में समय बढ़ा दें लेकिन वर्तमान स्थिति में नहीं होगा कुछ भी , जस्टिस दत्ता ने तारीख भी मेंशन कर दी है कि आपके पास 01.09.2027 तक का समय है । 

अब देखते हैं आज ही निर्णय देंगे वैसे note कर रहे हैं तो may be reserve करेंगे पर उम्मीद बहुत ही न्यून किसी भी प्रकार की राहत की बाक़ी महादेव सभी का भला करें । 

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