25 May 2022

खंड शिक्षा अधिकारियों की चयन सूची रद्द करने के मामले में किया जवाब तलब

 हाईकोर्ट ने प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के 309 पदों पर चयन की जारी सूची को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने धर्मेंद्र कुमार यादव व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। 




याचिका में कहा गया है कि चयन में ओबीसी अभ्यर्थियों का आरक्षण सही से लागू नहीं किया गया है, इसलिए चयन सूची रद्द की जाए। याचियों का कहना है कि ओबीसी वर्ग को घोषित पदों की तुलना में कम आरक्षण दिया गया है। 309 पदों के सापेक्ष सिर्फ 31 ओबीसी चयनित हुए हैं जबकि 27 प्रतिशत के हिसाब से 83 पद मिलना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में 31 चयनित अभ्यर्थियों को भी पक्षकार बनाते हुए सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।