आजमगढ़, नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले शिक्षक को अदालत ने पांच साल कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया।
मेहनाजपुर थाना क्षेत्र स्थित एक इंटर कॉलज के संस्कृत के शिक्षक बलवंत सिंह यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी देइपुर बंधाव जिला गाजीपुर ने हाईस्कूल की एक छात्रा का सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए चयन किया था। कार्यक्रम के बाद अध्यापक बलवंत सिंह यादव ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की तथा कई बार उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता के इंटर की परीक्षा देने के बाद भी आरोपी शिक्षक छात्रा के साथ अश्लील बातें करता रहा। इंटर पास करने के बाद छात्रा ने फरवरी 2014 में विद्यालय के प्रिंसिपल से इस बात की शिकायत की। लेकिन विद्यालय ने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में छात्रा के घर वालों ने मेहनाजपुर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।