दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक की जमानत अर्जी निरस्त




बरेली : लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी शिक्षक सुभाषनगर निवासी वीरेंद्र कुमार की जमानत अर्जी एडीजे-1 हरेंद्र बहादुर सिंह ने खारिज कर दी। एडीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि पीड़िता ने थाना सुभाषनगर में तहरीर देकर बताया था कि 4/5 मार्च के बीच आरोपी टीचर वीरेंद्र ने अपनी पत्नी शिवम और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के साथ आपराधिक षडयंत्र रचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। सुभाषनगर थाना पुलिस ने दुष्कर्म समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को 18 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।