नई दिल्ली। आप अगर टैक्स भरते हैं तो आपके लिए राहत की बात है। आयकर विभाग चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 से टीडीएस भुगतान और टैक्स से संबंधित अपील को जल्द-से-जल्द निपटाएगा। इससे आपको आयकर रिफंड भी जल्द मिल जाएगा। विभाग इसके लिए एक कार्ययोजना तैयार कर रहा है, जिसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग से कहा है कि ऐसी कार्ययोजना बनाएं,
विभाग ने बताया कि एक अप्रैल, 2020 से पहले दायर अपीलों के निपटान को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद एक अप्रैल, 2020 के बाद दायर अपीलों का निपटान किया जाएगा। यह फैसला प्रशासन दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ई-निवारण और सीपीजीआरएएम प्लेटफार्मों के माध्यम से शिकायतों के समाधान के लिए तत्काल उपाय शुरू किए गए हैं।
आयकर विभाग के नए फैसले के तहत करदाताओं को अब लंबित रिफंड के लिए मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करना होगा धारा 195/197/206सी के तहत शून्य/कम टीडीएस या टीसीएस प्रमाणपत्रों के आवेदनों के प्रसंस्करण में तेजी लाई जाएगी। एक अप्रैल, 2024 से आवेदन प्राप्ति के एक महीने के भीतर उनका समाधान कर दिया जाएगा
एकेएम ग्लोबल (साझेदार कर) संदीप सहगल का कहना है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी अंतरिम कार्ययोजना जारी की है। यह कर प्रशासन दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।