25 May 2024

बीच चुनाव डाटा अपलोड करने को नहीं कह सकते


नई दिल्ली,  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय निर्वाचन आयोग को मतदान खत्म होने के 48 घंटे के भीतर वोटिंग का अंतिम आंकड़ा और मतदान का रिकार्ड यानी फार्म 17सी को वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह चुनाव प्रक्रिया के बीच में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है।



जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में अदालत को ‘हैंड-ऑफ दृष्टिकोण’ अपनाना होगा। पीठ ने कहा कि चुनाव के दौरान व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।


शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस वक्त ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है क्योंकि चुनाव के पांच चरण संपन्न हो चुके हैं और महज दो चरण बाकी हैं। पीठ ने कहा कि इन तथ्यों को देखते हुए निर्वाचन आयोग के लिए लोगों को काम पर लगाना मुश्किल होगा।