14 December 2024

बीएसए के खिलाफ जमानती वारंट

 प्रयागराज। हाईकोर्ट ने औरैया के बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। सीजेएम औरैया को निर्देश दिया है कि सात जनवरी को बीएसए की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सहायक अध्यापिका याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री त्रिपाठी ने पक्ष रखा। औरैया निवासी याची को बीएसए ने 15 जून 2024 को निलंबित कर दिया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 



कोर्ट ने बीएसए को विभागीय कार्रवाई दो माह में पूरी करने का निर्देश दे याचिका निस्तारित कर दी। बीएसए ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो याची ने अवमानना याचिका दाखिल की। न्यायालय ने बीएसए को आदेश का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने व स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। बीएसए ने न तो आदेश का अनुपालन किया और न ही स्वयं उपस्थित हुए। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सात जनवरी को तलब कर लिया है