आदेश: प्रातःकाल शीतलहर के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों के संचालन का समय बदला


**आदेश**


'भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किये गये बुलेटिन एवं एडवाइजरी सं0-019/2025 दिनांक 19.01.2025 के अनुसार कोई चेतावनी जारी नहीं की गयी है, किंतु जनपद में प्रातःकाल शीतलहर के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-30(2) में प्रदत्त शक्तियों और कर्त्तव के आधार पर छात्रहित/स्वास्थ्य को देखते हुए कक्षा-12 तक के समस्त राजकीय/परिषदीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त/प्राइवेट विद्यालयों का संचालन दिनांक 20-25 जनवरी, 2025 तक प्रातः 10:00 से 03:00 बजे के मध्य संचालित किये जायेंगे।


अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त तहसील एवं संबंधित विभाग उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई विद्यालय उक्त आदेश की अवहेलना करता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।


कृष्णा कन्हैया

जिलाधिकारी

गोरखपुर


कार्यालय जिलाधिकारी गोरखपुर

प्रसंग सं0 102/आपदा-2024-25 दिनांक 20 जनवरी, 2025


**प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचना हेतु प्रेषित:**


1. महोदय/महोदया, स्कूल शिक्षा, 35000 शासन, लखनऊ।

2. राहत आयुक्त महोदय, राहत आयुक्त कार्यालय, 35000 शासन, लखनऊ।

3. आयुक्त महोदय, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर।

4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, 35000 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।

5. सचिव महोदय, 35000 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।

6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, गोरखपुर।


**निम्नलिखित को अनुपालनार्थ:**


7. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।

8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर।

9. समस्त उपजिलाधिकारी, गोरखपुर।

10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

11. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।

12. जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि जनहित के दृष्टिगत प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उक्त आदेश का निःशुल्क प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

13. समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

14. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, जनपद-गोरखपुर।


जिलाधिकारी

गोरखपुर